गाजियाबाद। पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद द्वारा जनपद गाजियाबाद की यातायात व्यवस्था को और अधिक सुगम एवं सुचारू बनाने को लेकर पुलिस लाइन्स में एक गोष्ठी आयोजित की गयी। जिसमें अतिरिक्त पुलिस आयुक्त-कानून एवं व्यवस्था, अपर पुलिस उपायुक्त-यातायात, सहायक पुलिस आयुक्त-यातायात, समस्त यातायात निरीक्षक एवं यातायात उपनिरीक्षक ने प्रतिभाग किया गया।
पुलिस आयुक्त जारी किये निर्देश –
- सरकारी मार्ग/सार्वजनिक स्थान पर दुकान/ठेला/ई-रिक्शा के द्वारा अतिक्रमण करने वालों के विरूद्ध यातायात पुलिस द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा- 152 के अन्तर्गत चालानी रिपोर्ट भरकर एवं फोटोग्राफी लेकर विधिक कार्यवाही हेतु सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त, न्यायालय में भेजी जायेगी। सभी यातायात निरीक्षक गण अपने-अपने क्षेत्र में यातायात उपनिरीक्षक गणों के माध्यम से चालानी रिपोर्ट के साथ अतिक्रमित किये गये मार्ग/स्थान की फोटोग्राफी कराते हुए रिपोर्ट सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त, न्यायालय में प्रेषित कराना सुनिश्चित करेंगे।
- यातायात पुलिस में नियुक्त मुख्य आरक्षी यातायात गणों के द्वारा की जाने वाली चालानी कार्यवाही को तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया गया है। यातायात पुलिस में नियुक्त समस्त मुख्य आरक्षी/आरक्षी/होमगार्ड एवं पीआरडी जवानों के द्वारा यातायात निरीक्षक एवं यातायात उपनिरीक्षक गणों के पर्यवेक्षण में सक्रिय होकर सुगम यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किया जायेगा।
- गाजियाबाद में स्थित सभी होटल/बैंकट हॉल आदि में किसी भी प्रकार के बडे आयोजन यथा-शादी समारोह, भण्डारा या अन्य किसी प्रकार के आयोजन की दशा में जिसमें यातायात व्यवस्था प्रभावित होती है, के सम्बन्ध में होटल/बैंकट हॉल के प्रबन्धक द्वारा आयोजन सम्बन्धी सूचना अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात गाजियाबाद की ई-मेलआई0डी0adcp-traffic.gz@up.gov.inपर आयोजन से पूर्व भेजना सुनिश्चित करेंगे। जिसके सम्बन्ध में शीघ्र ही एक गोष्ठी का आयोजन किया जायेगा।