Connect with us

उत्तर प्रदेश

अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी पड़ेगी भारी

गाजियाबाद। अग्निशमन तथा आपात सेवा कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा पिछले काफी समय से जनपद में निर्मित समस्त बहुमंजली भवनों का अग्नि सुरक्षा के दृष्टिकोण से निरीक्षण/फायर आडिट की कार्रवाई की जा रही है। विभाग के अनुसार आडिट के दौरान भवनो की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की कार्यशीलता का परीक्षण किये जाने के साथ-साथ उपलब्ध स्टाफ और स्थानिय निवासियों को भवनों में स्थापित अग्निशमन उपकरणो के संचालन एवं उनके प्रयोग विधि की जानकारी प्रदान की जा रही है। इस के साथ ही आकस्मिकता के समय से भवन से सुरक्षित बाहर निकलने के साथ उक्त अग्निकाण्ड को प्रारम्भिक अवस्था मे ही नियन्त्रित किये जाने के सम्बन्ध मे मॉक ड्रिल का आयोजन कर लोगो को जागरूक किया जा रहा है।

फायर आडिट के दौरान ऐसे बहुंजली भवनो जिनमे मानको के अनुसार अग्निशमन व्यवस्था स्थापित व कार्यशील नही है उनके विरूद्व अग्निशमन तथा आपात सेवा कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा उत्ती प्रदेश अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 के तहत नोटिस जारी करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही ऐसे भवन जिनके द्वारा निर्गत नोटिस के उपरान्त भी भवन मे स्थापित अग्निशमन उपकरणो को कार्यशील नही कराया जा रहा है, के भवन स्वामियो के विरूद्व उ0प्र0 अग्निशमन तथा आपात सेवा अधिनियम-2022 के तहत न्यायालय मे वाद दाखिल कराकर दण्डित किये जाने की कार्यवाही भी अमल मे लाई जा रही है। विगत समय मे आवास विकास परिषद द्वारा सिद्वार्थ बिहार सेक्टर-7 मे निर्मित भवन एवं राजनगर एक्सटेशन मे निर्मित बहुमंजली भवन के0एम0 रेजीडेन्सी मे अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओ के अभाव मे न्यायालय जनपद गाजियाबाद मे वाद दाखिल कराये गये है।

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *